मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं डिस्ट्रीक्ट काईसेस मैनेजमेंट गु्रप की बैठक के निणर्यानुसार सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में जन समान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू घोषित किया है। जारी आदेशानुसार रात्रिकालिन कफ्र्यू में मेडिकल, पेट्रोल पम्प उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेश 08 अगस्त से 31 अगस्त तक जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा
जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत् प्रतिबधात्मक आदेश जारी
मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं डिस्ट्रीक्ट काईसेस मैनेजमेंट गु्रप की बैठक के निणर्यानुसार सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में जन समान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया है। जारी आदेशानुसार टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल पेट्रोल पम्प, गैस वितरण कम्पनी, अखबार वितरण कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध वितरण की दुकाने को प्रात: 06:00 बजे से 09:00 बजे तक प्रतिबंध में छूट रहेगी। उक्त आदेश 09 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त एवं 30 अगस्त को प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा