जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश, धार्मिक कार्य एवं त्योहारों का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा


आगर-मालवा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने कोविड-19 बीमारी  से बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत् सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले के लिए जनसामान्य के कल्याण एवं लोकशांति कायम रखनेे हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् 30 सितम्बर 2020 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।  जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी धार्मिक कार्य एवं त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिर्क रैली, जुलूस निकाला जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झांकी ताजिए आदि स्थापित व व्यक्तिगत विसर्जन नहीं किया जाएगा। धार्मिक उपासना स्थलों पर व व्यक्तिगत विसर्जन नहीं किया जाएगा। धार्मिक उपासना स्थलों पर एक समय मेंं पांच से अधिक व्यक्ति इक_े नहीं होंगे तथा उपस्थित सभी को फेस मास्क कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। विवाह समारोह में मेहमानों के संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। जिसमें वर-वधु पक्ष से अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।  पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।