मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिल दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेष शासन गृृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 बीमारी को वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया है एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश के संक्रामक रोग घोषित किया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त परस्थितियों के दृष्टिगत जारी आदेशानुसार लॉकडाउन अवधि में किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। अत्यावष्य सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पम्प, अखबार वितरण उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। दूध डेयरी को प्रात: 06 बजे से 09 बजे तक के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी। उक्त आदेश 12 जुलाई, 19 जुलाई एवं 26 जुलाई 2020 को प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित, घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित