प्रतिदिन रात्रि सात से सुबह पांच बजे तक व शनिवार-रविवार को पूरे दिवस टोटल लॉकडाउन रहेगा


मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक गुरूवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन में सम्पन्न हुई। जिले में वर्तमान में कोविड-19 वायरस की स्थिति के दृष्टिगत समूह के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन रात्रि 07:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक एवं आगामी शनिवार एवं रविवार को पूरे समय टोटल लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया। शनिवार एवं रविवार को जिले के नागरिकों का घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पंप अखबार वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध की दुकाने प्रात: 6:00 बजे से प्रात 9:00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा ने बैठक में सभी सदस्यों को गृह विभाग की जारी गाईड लाईन से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई हैं। सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में वायरस के फैलाव को रोकने हेतु एहतियाति बरतें। लोगों से मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करवाएं, जो व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाए उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही करें। जिले में सार्वजिक स्थानों पर धार्मिक एवं सामुहिक आयोजन न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने हेतु कार्यवाही करना पड़ें तो उसमें किसी प्रकार का संकोच न करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारा आदि सामुहिक कार्यां पर पटवारी एवं पंचायत विभाग का मैदानी अमला नजर रखें तथा किसी प्रकार के आयोजन न होने दें।  उन्होंने कहा कि आगामी समय में जिले से बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं पैदल, निजी एवं अन्य वाहनों से रामदेवरा की यात्रा पर जाते है, इस पर भी विशेष नजर रखी जाए। उन्हें कोविड-19 के प्रति जागरूक करते हुए, यात्रा पर जाने से रोका जाए।  बैठक को पुलिस अधीक्षक श्री राकेश सगर ने भी सम्बोधित कर सोशल डिस्टेंसग एवं मास्क का उपयोग सभी नागरिकों से करवाने हेतु कहा। उन्होंने को जो व्यक्ति मास्क का उपयोग न करेगा उसके विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाएगी।  बैठक में समूह के सदस्य पूर्व विधायक श्रीमती रेखा रत्नाकर,जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह बरखेड़ी, श्री दिनेश परमार, कैलाश कुम्भकार, धर्मेन्द्र परमार एवं प्रशासनिक सदस्य पुलिस अधीक्षक श्री राकेश सगर, अपर कलेक्टर श्री एनएस राजावत, एडिशनल एसपी श्री कमल मौर्य, एसडीएम श्री महेन्द्र सिंह कवचे, संयुक्त कलेक्टर अवधेश शर्मा, सीएमएचओ डा. विजय सिंह आदि सदस्य मौजूद रहे।
रात्रि आठ से पांच बजे तक रात्रिकालिन कफ्र्यू रहेगा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं डबल्यूएचओ द्वारा कोरोना को घोषित वैश्विक महामारी के दृष्टिगत एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए निर्णय अनुसार जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले में रात्रि 08:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालिन कफ्र्यू रहेगा। जारी आदेशानुसार  अति-आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पम्प प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेश 24 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 
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