मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेष का उल्लघंन करने पर विनोद जैन पिता चंादमल जैन के विरूद्ध थाना कोतवाली आगर पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमित मिलने पर ब्रह्मण गली आगर में जर्दा वाले के मकान के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया एवं 500 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित कर क्षेत्र के रहवासियों को घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया है। उक्त प्रतिबंध के बावजूद भी कंटेनमेंट एरिया के निवासी विनोद जैन द्वारा घर से निकलकर मार्केट में समान लेने गए। जिसका वायरल सीसीटीवी फुटेज एवं फोटो में कंटेनमेंट एरिया हेतु जारी आदेष एवं महामारी अधिनियम 1897 का उल्लंघन करते पाए गए। उक्त कृत्य करने पर तहसीलदार आगर द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर विनोद जैन के विरूद्ध थाना कोतवाली आगर में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज