मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कोरोना वायरस माहमारी ( कोविड 19) के बचाव के लिए लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष राहत दी है। इसके तहत व्यवसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओ को माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में फिक्स चार्ज की वसूली को स्थगित किया गया है इसकी राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयक के नियमित भुगतान के साथ छ: सामान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जावेगी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को जो संबल योजना के हितग्राही है एवं जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रुपए तक थी उनके आगामी 3 माह अर्थात मई-जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 100 रुपए तक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माह में 50 रुपए प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाएगा।
अधीक्षक यंत्री संचा/संधा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमि. आगर ने बताया कि ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई , जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि रूपये 100 से रूपये 400 रुपए तक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाए । ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल 2020 में देयक राशि 100 रुपये से अधिक परन्तु 400 रुपये या उससे कम थी , उनके आगामी तीन माह अर्थात मई , जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 400 रूपये अधिक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाए। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि आगर-मालवा जिले के अंतर्गत 86410 घरेलू उपभोक्ताओं में से 77924 उपभोक्ताओं के बिलों में राशि 185.90 लाख रुपए की राहत प्रदान की गई है। साथ ही 7527 व्यवसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलों में राशि रुपए 52.72 लाख रुपए की फिक्स चार्ज की राहत प्रदान की गई है।
विद्युत उपभोक्ताओं को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष राहत