मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा न ेजिले में में 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक जिले में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर द्वारा मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लिया गया है उन पर मत्स्याखेट निषेध का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, क्रय-विक्रय न करेंगें। यदि उपरोक्त अवधि (मत्स्य प्रजनन काल) में मत्स्याखेट करते पाए जाने पर रुपए 5 हजार का जुर्माना या एक वर्ष का कारावास या दोनो दण्डित से किया जाएगा।
अवैधानिक मत्स्याखेट की सतत् निगरानी के लिए कलेक्टर ने मत्स्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी की ड्यूटी लगाई
कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा ने 16 जून से 15 अगस्त 2020 मत्स्य प्रजनन काल घोषित होने से जिले के जलाशयों में मत्स्य संरक्षण हेतु अवैधानिक मत्स्याखेट की सतत् निगरानी रखने एवं जिले मत्स्य परिवहन तथा प्रतिदिन एवं साप्ताहिक लगने वाले बाजारों में मत्स्य विक्रय की रोकथाम हेतु मत्स्य विभाग के सहायक मत्स्य अधिकारी राजा राजतिलक धुर्वे एवं मत्स्य जमादार रूपसिंह देवड़ा को ड्यूटी पर तैनात किया गया है।
जिले में मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित