मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर श्री संजय कुमार ने संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनाय भोपाल के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2020-21 मैं समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं दलहन तिलहन (चना मसूर एवं सरसों) उपार्जन योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त वेयरहाउस से गेहूं ,चना, मसूर एवं सरसों के भंडारण संबंधी लेखों रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु मध्य प्रदेश कृषि गोदाम नियम 1961 कै नियम 33(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए जिले में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है एवं परीक्षण अवधि तक गेहूं चना मसूर एवं सरसों (कृषकों के भंडारित गेहूं चना मसूर एवं सरसों को छोड़कर) की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से उक्त भंडारीत स्कंध की निकासी की जा सकेगी। पूर्वानुमति हेतु अनुशंसा के पूर्व संबंधित अधिकारी प्रकरण का भली-भांति परीक्षण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत विक्रय में दुरुपयोग ना हो सकें निर्देशित किया जाता है।कलेक्टर ने संबंधित को आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देष दिए है।
वेयरहाउस के भंडारण संबंधी लेखा, रिकार्ड एवं दस्तावेजों का परीक्षण हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकृत