मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील है। गुरुवार को आगर में कुछेक दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के दुकाने संचालित करने पर तहसीलदार आगर आशीष अग्रवाल द्वारा दुकानें सील की, जिनमें राज टीवी छावनी, इंदौर बेट्री बड़ौद रोड चैराहा, हकीम हार्डवेयर बड़ौद रोड, सरयू ऑटो पाट्र्स का गोडाउन उज्जैन रोड, सालेचा सेल्स बस स्टैंड, रुद्र जनरल स्टोर कानड़ रोड छावनी आदि दुकानों को सील किया गया है, साथ ही तहसीलदार द्वारा फल विक्रय करने वाले ठेला संचालकों को बाहर से फल लाकर विक्रय न करने की हिदायत दी गई।
तहसीलदार आगर ने बिना अनुमति के संचालित दुकानें सील की