मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि वायरस से ग्रसित व्यक्ति की प्रारंभिक स्तर पर पहचान की जाकर, उसके सैम्पल लेने, आइसोलेट एवं क्वारेंटाईन करने तथा उसका चिकित्सीय उपचार किया जाए, ताकि वायरस को फैलने से रोका जाकर जनसामान्य की जान बचाई जा सकें। वायरस से न तो डरने और न ही किसी प्रकार के संकोच करने की आवष्यकता हैं। समय पर प्रषासनिक एवं चिकित्सा अधिकारी को सूचना देने पर इस बीमारी से स्वयं को और अपने परिवार व समाज का बचाया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने जनसामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु आदेश जारी कर आगर-मालवा जिले मेंं निवासरत नागरिकों से किसी प्रकार से सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खरास एवं सांस लेने दिक्कत होने पर तत्काल विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना प्रदान करने को कहा गया। उक्त लक्षण होने के बावजूद सूचना प्रदान न करने की दशा में यह माना जाएगा कि संबंधित नागरिक द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने का प्रयास किया गया है, जिससे महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनन दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। आदेश 10 मई से 9 जून 2020 तक जिले में प्रभावशील रहेगा। जिले के नागरिक सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने की दिक्कत आदि लक्षण होने पर जानकारी अनुविभागीय अधिकारी आगर-बड़ौद महेन्द्र सिंह कवचे (मोबा. 7587969210), अनुविभगीय अधिकारी राजस्व सुसनेर-नलखेड़ा मनीष जैन (8839182525), प्रभारी नायब तहसीलदार आगर आशीष अग्रवाल (9424764467), तहसीलदार बड़ौद अनिल कुशवाह (9424467495), प्रभारी तहसीलदार सुसनेर ओशीन विक्टर (8839636949), तहसीलदार सुसनेर संजीव सक्सेना (7587969215), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आगर अनिल त्रिवेदी (7697871959), सीईओ बड़ौद मोहनलाल स्वर्णकार(8085030365), सीईओ सुसनेर पराग पंथी (9009866986), सीईओ नलखेड़ा एमएस ठाकुर (9827230551), बीएमओ आगर/कानड़ डॉ. राजीव बरसेना (8319773256), बीएमओ बड़ौद डॉ. विजेन्द्र चुड़ीहार (9827227545) बीएमओ सुसनेर डॉ. कुलदीप राठौर (7697741869) तथा बीएमओ नलखेड़ा डॉ. विजय यादव (9425938733) को दे सकते है।
सर्दी, खांसी, बुखार से पीडि़त अपनी जानकारी प्रशासन को दे, जानकारी छिपाने पर दंड के भागीदार हो सकते हैं