निर्माण सामग्री, सांची पार्लर, ईंट भट्टों को मिलेगी छूट

मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर श्री संजय कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् जिले में निर्माण सामग्री की दुकाने (हार्डवेयर को छोड़कर) को प्रात: 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक, समस्त सांची पार्लर प्रात: 06 बजे से 09 बजे तक तर्था ईंट-भट्टों से संबंधी कार्य को पूर्णत: प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। उक्त कार्यों हेतु छूट कंटेनमेंट एरिया में नहीं लागू नहीं होगीं। आदेश 07 मई से प्रभावशील होगा।