मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। विपत्तिग्रस्त महिलाओं के पुर्नवास हेतु मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना संचालित है। जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडि़त महिलाओं को किसी भी प्रकार से यदि परिवारिक सहायता नहीं मिलती है, तो उसके जीवन यापन करने कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार एवं समाज में पूर्नस्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीडि़ता महिला को आत्म निर्भरता के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। योजनान्तर्गत बाल विवाह पीडि़ता, बलात्कार से पीडि़त महिला या बालिका, दुव्र्यवहार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, एसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलाएं, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, दहेज प्रताडि़त, अग्नि पीडि़ता महिलाएं, शासकीय/अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका व महिलाएं का कौशल उन्नयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उक्त योजना अन्तर्गत फार्मेसी/नर्सिग/फिजियोथेरेपी/ब्यूटीशियन/शार्ट हेण्ड/ टाईपिंग शार्ट टर्म मेनेजमेन्ट कोर्स/आईटीआई पाठयक्रम/हॉस्पीटालिटी/बैंकिग/होटल/ईवेंट मेनेजमेन्ट/प्रयोगशाला सहायक आया/दाई ध्वार्ड परिचर/बीएड/डी.एड (केवल शासकीय संस्थान से ) अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाएंगे, में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है तो, उपरोक्त ट्रेड में से जो भी ट्रेड जिले में उपलब्ध होगा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 219 जिला आगर-मालवा में आगामी 30 दिवस तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में अवकाश दिवस को छोड़कर जमा किए जा सकेंगे। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रशिक्षण के योग्य महिलाओं का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत जिले में उपलब्ध ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित