मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर-बड़ौद द्वारा जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह विभाग भारत सरकार की जारी गाईड लाईन का उल्लंघन करने पर सात व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि 28 मई को आगर शहर के छावनी नाका चैराहा पर हीरालाल यादव निवासी नरवल, विपिन वानखेड़े, हाल मुकाम आगर, बाबूलाल यादव आगर, निलेश पटेल आगर, ओमप्रकाश पिता रूपनारायण माली, योगेश पटेल, कमल जाटव निवासी आगर के द्वारा लोगों को एकत्रित करके दोपहर 02:30 बजे से सायं 04:00 बजे तक चक्काजाम किया गया। जिसमें लगभग 100 व्यक्ति शामिल हुए। एक साथ इतनी संख्या में लोगों के जमा हो जाने के कारण कोविड-19 का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है एवं कोरोना वायरस फैलने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में 17 मई 2020 को जारी गाईडलाईन अनुसार सभी तरह के राजनैतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार की गतिविधियां जिसमें एकत्रित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी उक्त व्यक्तियों द्वारा भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा कर प्रदर्शन किया जो कोविड-19 की जारी गाईडलाईन का स्पष्ट उल्लंघन है।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एसडीएम द्वारा पुलिस अधीक्षक को सात व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पत्र जारी