मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत समस्त किराना दुकानों को प्रात: 10 बजे से सायं 04 बजे तक तथा समस्त दूध डेयरी को प्रात: 06 बजे से 09 बजे तक व आटा चक्की को पूर्णत: प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। उक्त सभी छूट कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर रहेगी। आदेश 13 मई से जिले में प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेशानुसार जिले की सभी मेडिकल दुकाने 1/4 भागों में कर सम दिवस 1/2 प्रात: 8 से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं 1/2 विषम दिवस बदलकर दो पालियों में निर्धारित समय में आधी-आधी खुलेगी। एक दिवस जो दुकान प्रात: के समय खुलेगी वह अगले दिन शाम की पाली तथा शाम के समय खुलने वाली दुकान अगले दिन सुबह के समय खुलेगी। पेट्रोल पम्प, गैस सिलेंडर वितरण कम्पनी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कूलर, पंखे रिपेयर करने हेतु घरों तक जाया जा सकेगा। मिट््टी के बर्तनों से संबंधित दुकानें प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। ट्रेक्टरों की सर्विसिंग कंपनी, ट्रैक्टर ग्राहकों के घर जाकर कर सकेंगें। पशु आहार एवं कृषि खाद-बीज से संबंधित दुकानें प्रात: 10 बजे से 6 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। स्थानीय उत्पादित फलों यथा- तरबुज, खरबुज, संतरा, कंकड़ी आदि का ठेलों के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में हाईवे पर पांच-पांच वाहनों के पंचर एवं हवा की दुकानें खोलने की अनुमति देंगे। सब्जी की डोर-टू-डोर डिलीवरी यथावत रहेगी। जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रात: 8 बजे सायं 5 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। जिले में निर्माण सामग्री की दुकाने (हार्डवेयर को छोड़कर) को प्रात: 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक तर्था ईंट-भट्टों से संबंधी कार्य को पूर्णत: प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।
किराना दुकान 10 से 4 बजे तक खुलेगी