मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई है। इस वायरस रूपी जंग को जीतने के लिए आगामी 15 दिवस जिले के अति-महत्वपूर्ण है। जिले के नागरिक अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करें। जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, अनावष्यक बाहर न जाएं। घर से बाहर निकलते हुए मुंह पर मास्क लगाएं तथा सामाजिक दूरी का पालन करें। उक्त अपील कलेक्टर श्री संजय कुमार द्वारा जिले के नागरिकों से की गई है। कलेक्टर ने अपनी अपील में आगे कहा है कि आमजन को उनके रोजमर्रा की जरूरी सामग्री मिलती रहेगी। इसलिए दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करें। वायरस को लेकर सावधानी एवं सतर्कता बरतें।
कलेकटर रविवार को जिला अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। बैठक में आगामी दिनों की प्लानिंग पर विस्तृृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ, अपर कलेक्टर श्री एनएस राजावत, एडिषनल पुलिस अधीक्षक श्री कमल मौर्य, एसडीएम श्री महेन्द्र सिंह कवचे, श्री मनीष कुमार जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती कल्याणी पांडेय सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिले में वायरस को लेकर और अधिक एहतियाति सावधानी बरतनी होगी। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए पुलिस, राजस्व एवं नगरीय निकाय का अमला आपसी समन्वय स्थापित कर पूरी मुस्तैदी से कार्य करें। लॉकडाउन में जिन गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की गई हैं, वहां सोशल डिस्टेसिंग अनिवार्यत: मेंटेन हो। एसडीएम एवं नगरीय निकाय किराना दुकानों का चिन्हांकन कर उन्हें निर्धारित समयावधि में खुलवाए तथा उनसेे वायरस को रोकने लिए जरूरी उपाय अपने प्रतिष्ठानों पर करवाएं जाएं। अनावश्यक रूप से लोगों की भीड़ दुकानों पर न हो, ग्राहक को निर्धारित किए गए गोल घेरे में खड़े होकर सामग्री दी जाए। शहरी क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से लोगों की आवाजाही न हों। नगरीय निकाय सभी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेसिंग बॉक्स बनवाएं।
कृषि संबंधी दुकानें 7 मई से प्रतिबंध से मुक्त रहेगी
मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कृृृषि संबंधी दुकानें जैसे कृृषि उपकरण, खाद एवं बीज, की दुकानों को 7 मई से दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखा है।
जिले के लिए आगामी दिवस अति महत्वपूर्ण, 15 दिन लॉकडाउन का पालन करें लोग- कलेक्टर