मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर श्री संजय कुमार ने मुख्यमंत्री ''जीवन शक्ति योजनाÓÓ योजनान्तर्गत जिला स्तर एवं निकाय स्तरों पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। जारी आदेशनुसार ''जीवन शक्ति योजनाÓÓ के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केन्द्र आरके दुबे (मोबा. 9826623150) को बनाया गया है। सातों नगरीय निकायों के लिए उनके मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी उक्त योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत कॉटन से दोहरी परत वाले सूती मास्क आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए शहरी वयस्क महिलाओं को पंजीयन कराया जाकर उनके निर्धारित मापदंड का मास्क का निर्मित करवाकर क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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जिले में संचालित सभी सिनेमाघर 17 मई तक बंद रखने के आदेश जारी
मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने आगर-मालवा जिले में संचालित समस्त सिनेमाघरों को आगामी 17 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए है। पूर्व में यह आदेश 3 मई तक के लिए प्रभावशील किया गया था। जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा के दृृष्टिगत जिले में स्थित सभी सिनेमाघरों को 4 मई से 17 मई अर्थात अन्य आदेश पर्यन्त तो भी पहले तक सिनेमा प्रदर्शन नहीं करने तथा बंद रखने के निर्देश दिए गए। आदेश का सभी संबंधित को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
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जिले में आज से इन कार्यों के लिए मिलेगी छूट
मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर श्री संजय कुमार ने गत दिवस भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में 17 मई तक समस्त व्यायासायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक गतिविधिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही कुछ कार्यों के लिए छूट भी प्रदान की गई है। छूट आज 4 मई से प्रदान की जाएगी। कलेक्टर ने जिले की किराना दुकानों में ग्रामीण क्षैत्रों की समस्त एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन आधी-आधी संख्या में प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों में सम एवं विषम दिवसों में खुलने वाली दुकानों का चिन्हांकन एसडीएम एवं नगरीय निकायों के सीएमओं द्वारा किया जाएगा। जिले की सभी मेडिकल दुकानों का शहर 1/4 भागों में कर दो पालियों में संचालित करने की छूट रहेगी। सम दिवस 1/2 प्रात: 8 से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं 1/2 विषम दिवस बदलकर दो पालियों में निर्धारित समय में आधी-आधी खुलेगी। एक दिवस जो दुकान प्रात: के समय खुलेगी वह अगले दिन शाम की पाली तथा शाम के समय खुलने वाली दुकान अगले दिन सुबह के समय खोलने की छूट रहेगी। जिले के पेट्रोल पम्प, गैस सिलेण्डर वितरण कम्पनी को उक्त प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। कूलर, पंखे रिपेयर करने हेतु घरों तक जाया जा सकेगा। जिसके लिए मेकेनिक का संबंधित एसडीएम द्वारा पास जारी किया जाएगा। मिट््टी के बर्तनों एवं पशु आहार से संबंधित दुकानें प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। ट्रेक्टरों की सर्विसिंग कम्पनी, ट्रेक्टर ग्राहकों के घर जाकर कर सकेंगें। स्थानीय उत्पादित फलों यथा- तरबुज, खरबुज, संतरा, कंकड़ी आदि का ठेलों के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में हाईवे पर पांच-पांच वाहनों के पंचर एवं हवा की दुकानें एवं ढाबों को खोलने की अनुमति देंगे। दूध एवं सब्जी की डोर-टू-डोर डिलीवरी यथावत् रहेगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रात: 8 बजे सायं 5 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। शासकीय कार्यालयों, उद्योग, क्रेशर एवं निर्माण कार्य जिन्हें अनुमति दे दी गई है, के कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति होगी। इस हेतु पास की आवश्यकता नहीं होगी।
जीवन शक्ति योजना के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति