होम क्वॉरंटीन के प्रथम उल्लंघन पर दो हजार का अर्थदंड लगाया जाएगा 


मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा।
भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के संदिग्ध प्रकरणों अथवा प्रारंभिक लक्षण के प्रकरणों को  होम क्वारेंटाईन कर अंडरटेकिंग किया जाना है। होम क्वारेंटाईन किए गए व्यक्ति द्वारा नियमों का पालन न करने से अन्य लोगों को संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। नियमों का पालन न करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम, 1949, मध्यप्रदेश एपीडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अािध्नियाम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त है।  वि.क.अधि सह स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश श्री फैज अहमद किदवई ने समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी कहा गया है कि होम क्वारेंटाईन किए गए व्यक्ति द्वारा नियमों के प्रथम उल्लंघन पर दो हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाए जाना एवं पुन: उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति को तत्काल क्वारेटीन सेंटर/सीसीसी केन्द्र भेजा जाना सुनिश्चित करें।