मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत जिले के समस्त किराना दुकानों को 10 से 12 मई तक के लिए खोलना प्रतिबंधित किया है। उक्त अवधि में मोबाइल, फोटोकॉपी, कपड़ा, जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मेकेनिक्स, टायर रिमोल्डिंग तथा परचुन (चना, सत्तु, मुरमुरा) की दुकान प्रात: 10 बजे से 06 बजे तक, समस्त दूध डेयरी प्रात: 06 बजे से 09 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कलेक्टर ने जिले के समस्त बेकरी दुकानों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। आदेश 10 मई से जिले में प्रभावशील होगा।
10 से 12 मई तक किराना दुकानें नहीं खुलेगी, अन्य दुकानदारों को मिलेगी छूट