ग्रामीण क्षेत्र में 30 अप्रैल और शहरी क्षेत्रों में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा आगर जिले में 

मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों 30 अप्रैल तथा शहरी क्षेत्रों को 03 मई तक टोटल लॉकडाउन जारी रखने के आदेश जारी किए है। उक्त दिवसों में व्यक्तियों को घरों से बाहर जाने पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुए दूध, किराना, सब्जी की डोर-टू-डोर डिलेवरी की जाएगी। जारी आदेशानुसार जिले के सभी मेडिकल दुकानें 1/4 भागों में कर आधी-आधी दुकानों को दो पालियों में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तथा 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जाएगी। सम दिवस में जो दुकानें सुबह खुलेगी वे विषम दिवस में शाम के समय खोली जाएगी एवं शाम के समय की दुकानें सुबह के समय खोली जाएगी। पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर वितरण प्रात 10 बजे से 04 बजे तक तथा जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों प्रात: 08 बजे से सायं 05 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। आदेश 28 अप्रैल से जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगा। 
किराना, पंखे, कूलर, मिट्टी के बर्तन, कृषि सेवा केन्द्र की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में 01 मई से खुलेगी 
कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिले में भारतीय दंड विधान की धारा 144 के तहत् जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मई से किराना दुकान, पंखे, कूलर एवं मिट्टी के बर्तनों से संबंधित दुकानें, कृषि सेवा केन्द्र प्रात: 10 बजे से सायं 05 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखने के आदेश जारी किए गए है।  जारी आदेशानुसार जिले के शहरी क्षेत्रो की दुकान 04 मई से 6 मई तक सीमित संख्या में जिसमें किराने की 10 दुकानें, कृषि संबंधित व पंखे कूलर की पांच-पांच दुकाने, प्रात: 10 बजे से सायं 05 बजे तक खोली जा सकेगी। इसका चिन्हांकन एसडीएम एवं नगरीय निकाय के सीएमओ अलग-अलग क्षेत्रों में करेंगे। चिन्हांकन ऐसी दुकानों का किया जाएगा जहां जगह ज्यादा हो। प्रत्येक दुकान पर पांच-पंाच पुलिस एवं शासकीय कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। जो प्रत्येक ग्राहक को कूपन/टोकन देगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसके खड़े रहने की जगह नियत करेगा। दूध, सब्जी, की डोर-टू-डोर डिलेवरी की जाएगी।  शहरी क्षेत्रों में 07 मई से किराना दुकान 1/4-1/4 भागों में खुलेगी। जिसका चिन्हांकन भी एसडीएम एवं सीएमओ द्वारा किया जाएगा। पंखे, कूलर एवं मिट्टी के बर्तनों से संबंधित दुकाने, कृषि सेवा केन्द्र प्रात: 10 बजे से सांय 05 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। दूध, सब्जी, की डोर-टू-डोर डिलेवरी की जाएगी। पेट्रोल पम्प, गैसे सिलेंडर वितरण कम्पनी प्रात: 10 बजे से 04 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रेगी। जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकाने प्रात: 08 बजे से 05 बजे तक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में 01 मई से शहरी क्षेत्रों में 04 मई से प्रभावशील होगा।