मालवा-दर्पण न्यूज/आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने जिले में कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में वर्तमान स्थितिनुसार आंशिक स्थिलिकरण करते हुए 4 मई 2020 से किराना एवं कृषि संबंधी दुकानें यथा कृृृषि उपकरण, खाद एवं बीज तथा पंखा एवं कूलर व मिट््टी के बर्तन की दुकानें प्रात: 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशानुसार में समस्त दुकान मालिकों को दुकानों पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे तथा शासन के समस्त निर्देशों का पालन करेंगें। आदेश 4 मई से जिले में प्रभावशील होगा। उपरोक्त प्रावधान जिले की परिस्थिति को ध्यान रखते हुए संशोधित किए जा सकते है।
पेट्रोल पंप, गैस सिलेण्डर वितरण कंपनी प्रतिबंध से मुक्त
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत पेट्रोल पंप एवं गैस सिलेंडर वितरण कंपनी को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। यह आदेश 30 अप्रैल से प्रभावशील रहेगा।
कृषि उपज मंडी आगर में 136 किसानों से 3355 क्विंटल गेहूं की खरीदी
कृृषि उपज मंडी आगर में गुरुवार को आगर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत भ्याना, भादवा एवं घुरासिया के कृृषकों की गेहूं फसली की नीलामी की गई। इन तीनों ग्राम पंचायतों 136 कृृषकों से 3355 क्विंटल गेहूं मंडी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है। गेहूं उपज की क्वालिटी अनुसार विक्रय भाव 1619 से 2050 प्रति क्विंटल रहा।
4 मई से सुबह 10 से रात 8 बजे तक किराना एवं कृषि संबंधी दुकानें खुलेगी